“Delhi Lok Adalat 8 November 2025, ट्रैफिक चालान माफ़ या कम कैसे होगा , टोकन कैसे लें और क्या करें”
Автор: Legal expert in delhi
Загружено: 2025-11-02
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“नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Legal Expert in Delhi में।
अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बकाया है तो खुशखबरी है!
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DSLSA,
8 नवंबर 2025 को दिल्ली की सातों अदालतों में विशेष लोक अदालत लगाने जा रही है।”
“लोक अदालत एक विशेष अदालत होती है,
जहाँ लोगों के मामूली और कंपाउंडेबल केसों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाता है।
ट्रैफिक चालान के मामलों में यह एक बड़ा मौका होता है —
जहाँ आप अपने चालान को जल्दी, कम खर्च में और कई बार जुर्माने में रियायत के साथ निपटा सकते हैं।
एनिमेशन या ग्राफिक: “लोक अदालत = समझौते से समाधान”
“यह विशेष लोक अदालत शनिवार, 8 नवंबर 2025 को दिल्ली की सातों कोर्ट परिसरों में आयोजित होगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DSLSA ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।
यह अदालत सिर्फ उन्हीं चालानों पर लागू होगी जो कंपाउंडेबल यानी सुलह योग्य हैं।”
(Tis Hazari, Saket, Karkardooma, Dwarka, Rohini, Patiala House, Rouse Avenue)
“अगर आपके पास ट्रैफिक पुलिस का ई-चालान या कोर्ट में लंबित चालान है
और आप उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं,
तो आप लोक अदालत में जाकर उसे निपटा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे — आपको पहले से ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी है,
बिना टोकन के आपका केस नहीं सुना जाएगा।”
“अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी – टोकन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा।
टोकन आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट
traffic.delhipolice.gov.in
या DSLSA की वेबसाइट dslsa.org से मिलेगा।
वेबसाइट पर ‘Special Lok Adalat Token Registration’ लिंक खुलेगा।
वहाँ आपको नाम, मोबाइल नंबर, चालान नंबर और वाहन नंबर भरना होगा।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको SMS या ईमेल से टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
इस लेटर का प्रिंट निकालकर आपको लोक अदालत के दिन कोर्ट में लेकर जाना होगा।”
“ध्यान दें — टोकन लिंक 3 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा
और सीमित संख्या में टोकन जारी किए जाएंगे।
इसलिए देर न करें — लिंक खुलते ही रजिस्ट्रेशन कर लें।
एक बार स्लॉट फुल होने के बाद नया टोकन नहीं मिलेगा।”
“लोक अदालत के दिन आपको साथ लाना होगा —
✅ टोकन प्रिंट या अपॉइंटमेंट लेटर
✅ पहचान पत्र (Aadhaar / DL / Voter ID)
✅ वाहन के कागज़ या रजिस्ट्रेशन कॉपी
✅ चालान की प्रिंट कॉपी
✅ और पेमेंट के लिए कैश या कार्ड।”
“8 नवंबर के दिन अपने टोकन में दिए गए कोर्ट-कॉम्प्लेक्स में समय पर पहुँचे।
वहाँ बेंच आपकी फाइल देखेगी, और अगर चालान योग्य है,
तो रियायत या कम राशि में निपटाने का प्रस्ताव दिया जाएगा।
भुगतान करते ही आपका मामला क्लोज़ माना जाएगा
और आपको रसीद मिल जाएगी।”
“कुछ ज़रूरी बातें याद रखें –
🔹 अपना चालान पहले parivahan.gov.in या ट्रैफिक साइट पर चेक करें।
🔹 टोकन और दस्तावेज़ों की दो कॉपी साथ रखें।
🔹 समय से पहले कोर्ट पहुँचें, क्योंकि देर से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता।
🔹 और हाँ, बिना टोकन के कोई चालान नहीं निपटाया जाएगा।”
“तो दोस्तों, यह था पूरा प्रोसेस —
कैसे लें टोकन, कब जाएँ और क्या साथ लेकर जाएँ।
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