Desh Deshantar : भ्रष्टाचार पर लगाम | Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018
Автор: Sansad TV
Загружено: 2018-07-23
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रिश्वत देने और लेने दोनों को अपराध की श्रेणी में लाने वाले भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को राज्यसभा ने 19 जुलाई 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है। विधेयक के अनुसार लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केन्द्र के मामले में लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रिटायर हो चुके लोकसेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है। रिश्वत देने और लेने वालों को अधिक सख्त सजा दी जाएगी। · किसी से जबरन रिश्वत मांगी जा रही है तो पीड़ित 7 दिनों के भीतर जांच एजेंसियों को सूचना दे सकता है। · सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यक्तियों से लेकर वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रावधान के दायरे में लाया गया है। जैसे प्रावधान शामिल है इसे अब लोकसभा को पास करना है ..सरकार की ओर से कुल 43 संशोधन लाये गये थे जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बिल पहले संसदीय समिति फिर लॉ पैनल और उसके बाद 2015 में सलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी की रिपोर्ट 2016 में आई। 2017 में बिल को संसद में लाया गया, लेकिन इस पर कोई फैसला तब नहीं हो सका था।
Guest : Chakshu Roy, Head, Legislative and Civic Engagement Initiatives, PRS,
Kanu Agarwal, Advocate, Supreme Court,
Anjali Bhardwaj, Co- convener, NCPRI,
Abhigyan Prakash, Senior Journalist,
Anchor : Kavindra Sachan
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