बंधक श्रम उन्मूलन दिवस 2026 | बंधुआ मजदूरी पर श्रम मंत्री का स्पष्ट संदेश
Автор: MPBOCW – Official
Загружено: 2026-02-09
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9 फरवरी – बंधक श्रम उन्मूलन दिवस
माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी,
श्रम मंत्री, मध्य प्रदेश ने बंधुआ मजदूरी की वास्तविकता को बेहद स्पष्ट शब्दों में रखा—
“बंधुआ मजदूरी को केवल कानून की एक परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता।
यह उन परिस्थितियों से जन्म लेती है,
जिनमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देता है।”
🔹 कोई श्रमिक अगर प्रवासी है
🔹 उसे कानून की जानकारी नहीं है
🔹 वह अशिक्षित या सामाजिक रूप से कमजोर है
🔹 नशे की लत या मानसिक असंतुलन से जूझ रहा है
🔹 परिवार के साथ पलायन करने के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं
🔹 या तात्कालिक जरूरत में अपनी संपत्ति गिरवी रख देता है
तो ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति को
बंधुआ मजदूरी के दलदल में धकेल सकती हैं।
बाल श्रम, पारिवारिक पलायन और पारंपरिक कार्य-प्रणालियाँ
आज भी इस समस्या को बढ़ाने वाले बड़े कारण हैं।
इसीलिए बदलते सामाजिक परिवेश में
नई 4 श्रम संहिताओं की सही जानकारी और जागरूकता
बंधक श्रम उन्मूलन की सबसे मजबूत नींव है।
📍 श्रम विभागीय कार्यशाला
(नई 4 श्रम संहिताओं पर जागरूकता)
📘 मजदूरी संहिता, 2019
📘 औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
📘 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
📘 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020
🗓️ दिनांक: 9 फरवरी 2026
📌 स्थान: कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल
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