आज की चर्चा - खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 | Mines & Minerals Amendment Bill
Автор: Sansad TV
Загружено: 2021-03-21
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समसामयिक विषयों पर आधारित राज्य सभा टीवी की खास पेशकश आज की चर्चा में बात खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 की. लोकसभा से खदान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। ये विधेयक खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के प्रावधानों का संशोधन करता है और कैप्टिव और मर्चेंट खदानों के बीच के अंतर को दूर करने में सहायक होगा। विधेयक का मकसद खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है इसके साथ ही कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है. खान और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी का इस विधेयक को लेकर कहना है कि खान और खनन में केंद्र सरकार, राज्यों का कोई अधिकार नहीं लेना चाहती है. इस संबंध में पूरा पैसा राज्यों को ही जायेगा. खनन मंत्री ने कहा है कि कानून में जो सुधार लाया जा रहा है. उससे कोयले का आयात खत्म करने में हमें मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी. हमारे देश में कई तरह के खनिजों का विशाल भंडार है, लेकिन अब तक केवल 45 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है. देश में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है...बावजूद इसके हम कोयले का आयात कर रहे हैं. कुल मिलाकर खनन क्षेत्र की आपार संभावनाओं को देखते हुए ये विधेयक लाया गया जो समय की मांग है. आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे..विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर.. कैसे ये विधेयक खनन क्षेत्र में सुधार कर रोजगार बढ़ाने और जीडीपी ग्रोथ में सहायक है और हमारे आत्मनिर्भर भारत से संकल्प को पूरा करने में अहम योगदान देगा...तो आज बात इन्हीं मुद्दों की.
Guest Name:-
1- Urmi Goswami, Assistant Editor, Economic Times
उर्मी गोस्वामी, सहायक संपादक, इकोनॉमिक टाइम्स
2- R.K. Sinha, Former Controller General, Indian Bureau of Mines
आर. के. सिन्हा, पूर्व महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
Anchor:- Amrita Chaurasia
Producer:- Sagheer Ahmad
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