Karnataka: अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को SC से राहत, लड़ सकेंगे चुनाव |Quint Hindi
Автор: Kisan India
Загружено: 2019-11-13
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#Karnataka में कुछ महीने पहले अपने ही विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बागी विधायक डिसक्वालिफाइड तो रहेंगे लेकिन 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को चुनाव लड़ने की इजाजत देने के अलावा उनके मंत्री बनने को लेकर भी रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बागी विधायक अगर उपचुनाव में जीतकर आते हैं तो मंत्री बन सकते हैं. पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए सहां क्लिक करें-
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