रेलवे का बड़ा फैसला: प्रीमियम ट्रेनों में टिकट रिफंड पर सख्ती, 1 मिनट की देरी में पैसा गया
Автор: Bharat Alert
Загружено: 2026-01-26
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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 16 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।
राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में कंफर्म टिकट 4 घंटे पहले तक रद्द किया जा सकता है, जबकि RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। तय समय से एक मिनट की देरी पर भी रिफंड नहीं मिलेगा।
इस वीडियो/खबर में जानिए नए नियम, समय सीमा और यात्रियों पर इसका असर।
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⚠️ Disclaimer
यह खबर विभिन्न आधिकारिक अधिसूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। यात्रा या टिकट रद्द करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या IRCTC पोर्टल पर जानकारी अवश्य जांच लें। चैनल/पोर्टल किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
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