ईसाई विवाह पंजीकरण पर ऐतिहासिक फैसला | Rajasthan High Court | Civil Registry अनिवार्य
Автор: Laws and Legals
Загружено: 2026-02-06
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और रिपोर्टेबल फैसले में ईसाई समुदाय को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसाई रीति-रिवाजों से संपन्न सभी विवाहों का सिविल रजिस्टर में पंजीकरण अनिवार्य है और कोई भी सरकारी या नगर निकाय इससे इनकार नहीं कर सकता।
खंडपीठ (Justice Pushpendra Singh Bhati & Justice Sangeeta Sharma) ने कहा कि Christian Marriage Act, 1872 के तहत लाइसेंस प्राप्त पादरी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र को सिविल रजिस्टर में दर्ज करना राज्य का वैधानिक दायित्व है, न कि किसी अधिकारी की विवेकाधीन शक्ति।
हाईकोर्ट ने इसे Article 14 (समानता का अधिकार) और Article 21 (जीवन व गरिमा का अधिकार) से जोड़ा और पंजीकरण से इनकार को मनमाना व असंवैधानिक बताया।
यह फैसला पासपोर्ट, वीज़ा, बैंकिंग, बीमा, उत्तराधिकार और सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों में ईसाई दंपतियों के अधिकारों को मजबूत करता है।
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