हरियाणा के हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में बड़ा फैसला, श्याम सुंदर हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद
Автор: Haryana First
Загружено: 2026-03-16
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जींद के चर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय जींद के न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने वर्ष 2021 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार 23 नवंबर 2021 को शिकायतकर्ता हन्नी बंसल अपने ताऊ श्याम सुंदर और भाई अंकुश के साथ कार्यालय के बाहर खड़े थे। इसी दौरान तीन नकाबपोश हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में श्याम सुंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हन्नी बंसल के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए थे।
इस मामले में थाना शहर जींद में धारा 302, 307, 120B, 34 IPC और 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जींद पुलिस की प्रभावी जांच, ठोस साक्ष्यों और डी.डी.ए. सुरेंद्र खटखड़ की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
अदालत ने दोषियों को
धारा 302 IPC के तहत आजीवन कारावास व ₹25,000 जुर्माना,
धारा 120B IPC के तहत आजीवन कारावास व ₹25,000 जुर्माना,
धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000 जुर्माना,
और आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह फैसला जींद के बहुचर्चित हत्याकांड में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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