स्वदेशी मेला 2025 – उत्तर प्रदेश की परंपरा और उद्यमिता का उत्सव!
Автор: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
Загружено: 2025-10-11
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स्वदेशी मेला 2025 – उत्तर प्रदेश की परंपरा और उद्यमिता का उत्सव!
स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है स्वदेशी मेला 2025, जो 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के सभी मंडलों और जिलों में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है।
आजमगढ़ मंडल में आयोजन स्थल:
📍 आजमगढ़ – डी.ए.वी. इंटर कॉलेज मैदान
📍 बलिया – ऑफिसर्स क्लब
📍 मऊ – नगर पालिका कम्युनिटी हॉल
यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गृह सज्जा तक, स्थानीय मसालों से ऑर्गेनिक उत्पादों तक, और लकड़ी के सामान से रेशमी परिधानों तक भारत का असली हुनर सजा है।
यह मेला सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और GST बचत का महाउत्सव है। स्वदेशी अपनाएँ, देश को आत्मनिर्भर बनाएँ।
अधिक जानकरी की लिए विजिट करें: https://msmeup.org.in
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CMYUVA) एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। इसके तहत, राज्यभर में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि युवा अपने सपनों को साकार कर सकें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की मुख्य बातें:
1. स्वरोजगार के अवसर: यह अभियान हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है, और 10 साल में कुल 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
2. पात्रता: इस योजना के तहत युवाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है, साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ ही, मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी आवश्यक है।
3. ब्याज मुक्त ऋण: इस अभियान के तहत, युवाओं को 5 लाख रुपये तक के उद्योग और सेवा परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज मुक्त और बिना गारंटी के ऋण की सुविधा दी जाती है।
4. मार्जिन मनी अनुदान: परियोजना लागत पर 10% तक का मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाता है, जिससे व्यवसाय की शुरुआत और उसे स्थापित करना आसान होता है।
पात्रता की शर्तें:
1. आयु: 21 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2. शैक्षिक योग्यताः न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष।
3. कौशल प्रमाणपत्र: मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, या डिग्री होना आवश्यक है।
4. अन्य योजनाओं का लाभ: आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।
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