सावधान! 75 मीटर के नाम पर फैलाया जा रहा है झूठ, आदेश की कॉपी में क्या लिखा है खुद देखें।
Автор: Indoria Times
Загружено: 2026-03-15
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क्या नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे 75 मीटर के दायरे में बने निर्माण वाकई अवैध हैं? क्या प्रशासन जानबूझकर स्पष्टता नहीं दे रहा है?
इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उस आदेश की, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में खौफ और भ्रम का माहौल है। असलियत यह है कि सरकारी आदेश में कहीं भी 75 मीटर की जगह को खाली कराने या वैध निर्माणों को ध्वस्त करने का जिक्र नहीं है। आदेश केवल 'अतिक्रमण' हटाने की बात करता है।
मुख्य बिंदु जिन पर हमने चर्चा की है:
अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? क्या आपकी रजिस्ट्रीशुदा जमीन भी अतिक्रमण में आती है?
प्रशासन की विफलता: सरकार और प्रशासन यह स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे कि 'अतिक्रमण' किसे माना गया है?
भ्रम बनाम वास्तविकता: आदेश में क्या लिखा है और जनता के बीच क्या फैलाया जा रहा है।
जनता की मांग: प्रशासन स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करे ताकि निर्दोष लोग परेशान न हों।
प्रशासन को चाहिए कि वह जनता को विश्वास में ले और नियमों की सही व्याख्या करे। अगर आपको भी लगता है कि इस मामले में पारदर्शिता की कमी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
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