🔥 हाईकोर्ट का फैसला रद्द! सुप्रीम कोर्ट ने कहा — आदिवासी रीति-रिवाज ही मान्य होंगे, HSA नहीं
Автор: कानून TV
Загружено: 2025-10-30
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🔥 हाईकोर्ट का फैसला रद्द! सुप्रीम कोर्ट ने कहा — आदिवासी रीति-रिवाज ही मान्य होंगे, HSA नहीं
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में दोहराया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) पर लागू नहीं होता।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियाँ अब Hindu Succession Act के तहत संपत्ति में उत्तराधिकार पाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह निर्देश धारा 2(2) और संविधान के अनुच्छेद 366(25) के विपरीत है — जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक अधिसूचना द्वारा अन्यथा न कहे, HSA अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता।
इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे —
• सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्यों ऐतिहासिक है
• High Court के फैसले में क्या गलती थी
• धारा 2(2) और अनुच्छेद 366(25) का क्या अर्थ है
• आदिवासी कानून (Tribal Customary Law) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बीच क्या अंतर है
• और संसद को सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिया है
यह वीडियो न केवल कानून के छात्रों और वकीलों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो भारत में Tribal Rights, Women Property Rights और Indian Legal System को गहराई से समझना चाहते हैं।
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