आज की चर्चा - किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन | Changes in Juvenile Justice Act
Автор: Sansad TV
Загружено: 2021-02-18
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समसामयिक विषयों पर आधारित राज्य सभा टीवी की खास पेशकश आज की चर्चा में बात किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों और किशोरों के हितों को सुनिश्चित करने और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम 2015 में संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधन में अब हर जिले में मामलों के तेजी से निपटारे और जवाबदेही बढाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्यवन का भी अधिकार दिया गया है। डीएम और एसडीएम..हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेसी के काम को मॉनिटर करेंगे। डीएम स्वतंत्र रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच कर सकता है, जिसके बाद पंजीकरण के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी। जिससे मामलों के जल्दी निपटारा सुनिश्चित होगा और जवाबदेही को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा इस कानून के तहत अभी तक अपराध की तीन श्रेणियां है और प्रस्तावित संशोधन में एक और श्रेणी जोड़ी गई है। यह कानून उन किशोरों के संबंध में है जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत हो..आज की चर्चा में हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट यानि किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम 2015 में संशोधनों के प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे।
Guest Name:-
1- Deepak Kumar, CEO, Central Adoption Resource Authority (CARA)
दीपक कुमार, CEO, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, (सीएआरए)
2- Yashwant Jain, Member, NCPCR
यशवंत जैन, सदस्य, NCPCR
Anchor:- Preeti Singh
Producer:- Sagheer Ahmad
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