IT act Section 66 E: क्या महिलाओं के वीडियो बनाना अपराध है? जानिए कितनी मिलती है सजा
Автор: Webdunia Hindi
Загружено: 2022-09-22
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चंडीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की छात्राओं के निजी पलों का वीडियो वायरल होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आपकी मर्जी के बिना कोई आपका फोटो ले सकता है या फिर वीडियो बना सकता है? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता (privacy) के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) माना है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना एकांत में या सार्वजनिक स्थानों पर न तो फोटो ले सकता है और न ही वीडियो बना सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ई (Section 66-E) धारा 67, धारा 67-ए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354, 354-सी और 509 में सजा और आर्थिक दंड दोनों का ही प्रावधान किया गया है।
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