सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले को सही माना
Автор: The Nation Today News
Загружено: 2023-01-02
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2 जनवरी यानी आज सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध है और आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि नोटबंदी से पहले 6 महीने की अंतिम अवधि के भीतर RBI और केंद्र सरकार के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। ये केंद्र सरकार का एकतरफा फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं। उसका इस्तेमाल करने में कोई बाधा नहीं कर सकता।
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Produced By- The Nation Today News
Edited By- Vinit Kumar
Voice Over- Vinit Kumar
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