क्या गोद लिए गए बच्चे को जैविक पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा?
Автор: know about law
Загружено: 2019-01-31
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Описание: हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के मुताबिक गोद लिए जाने के बाद लड़का/लड़की का जैविक परिवार में कोई अधिकार नहीं रहता। इसके साथ-साथ वह जैविक पिता या रिश्तेदारों की संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मांग सकते। यहां केवल एक ही अपवाद में दत्तक परिवार में गोद लिए गए बच्चे को अपने पूर्ण अधिकार नहीं मिलते, वह तब जब उसे किसी अयोग्य घोषित वारिस ने गोद लिया हो। गोद लेने वाले पिता या नजदीकी वंश से बच्चे को वारिस होने का अधिकार मिलता है। इसी तरह जिस पिता ने गोद लिया है, उसे भी दत्तक बच्चे से पिता का अधिकार मिलता है। एक बच्चे को केवल तब ही अपनाया जा सकता है, अगर वह हिंदू है, पहले गोद नहीं लिया गया, अविवाहित है और अभी तक 15 साल का नहीं हुआ है। एक दत्तक बेटा / बेटी के संपत्ति में अधिकार केवल उसके दत्तक माता-पिता की संपत्ति के वारिस के तौर पर ही सीमित हैं। लेकिन अगर उसके असली मां-बाप उस बच्चे को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वह गिफ्ट या विल के जरिए दे सकते हैं। इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी तरह के कामों के लिए गोद लिए गए बच्चे के साथ दत्तक परिवार में जैविक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता है और उसी का वंशज माना जाता है।
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