गिरफ्तारी के कारणों का विवरण न होने से फेल हो रहा अरेस्ट मेमो का मकसद
Автор: LEGAL BULLETIN
Загружено: 2026-02-02
Просмотров: 17
Описание:
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय और जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने के समय अरेस्ट मेमो का पालन अनिवार्य है. ऐसा न किये जाने पर कानून की मंशा फेल हो जायेगी. कोर्ट ने उत्तराखंड निवासी व्यक्ति की यूपी पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को अरेस्ट मेमो के अभाव में आड़े हाथों लिया. आरोपित को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए बेंच ने कोर्ट के समन आदेश को भी रद कर दिया है.
अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़े : https://legalbulletin.in
#supremecourtdecision #allahabadhighcourt #arrestprocedures #arrestmemo #police #uttarakhand
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: