HPSC की मनमानी खत्म! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला |Alok Verma | Haryana Job News 2026
Автор: MSTV India
Загружено: 2026-01-22
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को करारा झटका दिया है! कोर्ट ने साफ कहा - HPSC सिर्फ सिलेक्शन और रेकमेंडेशन तक सीमित है, अनुभव सर्टिफिकेट की जांच, दस्तावेज वैलिडिटी या एलिजिबिलिटी डिस्प्यूट का फैसला करने का हक सिर्फ नियुक्ति विभाग (अपॉइंटिंग अथॉरिटी) को है!
2026 की ये ब्रेकिंग न्यूज: प्रसून शर्मा केस में HPSC ने बिना विज्ञापन में बताए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स (बैंक स्टेटमेंट, EPF, ESI) मांगे और कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे ओवरस्टेपिंग बताया और HSIIDC को 6 हफ्तों में अपॉइंटमेंट पूरा करने का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला!
सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ा राहत फैसला। क्या ये HPSC की सभी भर्तियों पर असर डालेगा? पूरी डिटेल्स वीडियो में!
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