पुलिस अधिकारी FIR(एफआईआर)यानि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से करे मना,तो उठाएं ये कदम+Provisions
Автор: JK LAW EDUCATION
Загружено: 2020-06-28
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Описание: अगर आप किसी मामले की फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने थाने या कोतवाली जाते हैं और पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. किसी अपराध की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारी को धारा 166 A IPC के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। (JLO interview important topic) जूनियर लीगल ऑफिसर महत्वपूर्ण बिंदु
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