West Bengal DA News: Supreme Court से Mamata govt को तगड़ा झटका, 25% बकाया DA देने का आदेश
Автор: Navbharat Times नवभारत टाइम्स
Загружено: 2026-02-06
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Supreme Court on West Bengal DA : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. डीए ( डेयरनेस एनाउंस ) से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखा है. गुरुवार को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करना होगा. आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार को होली के आसपास तक बकाया डीए का 25% भुगतान करना होगा. शेष 75% किस्तों में देना होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी के नेता फूले नहीं समा रहे वहीं राज्य के बीस लाख कर्मचारियों के लिए भी ये बहुत बड़ा फैसला है. हालांकि राज्य सरकार के लिए ये बड़ा झटका है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने अपने फैसले में कहा कि महंगाई भत्ता (डीए) परिवर्तनशील है. डीए का भुगतान AICPI के अनुसार होना चाहिए. अदालत ने कहा कि डीए का भुगतान दो बार नहीं किया जा सकता. हालांकि, श्रमिकों की डीए की मांग कानूनी रूप से वैध है. इसलिए, डीए में देरी नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए का भुगतान रोपा नियम और एआईसीपीआई के अनुसार होना चाहिए. डीए का भुगतान अवश्य होना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए. इसके साथ ही बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों मे कैसे दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता मे कमेटी का गठन किया है.
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