PF Death Claim Full Process 2025 | Provident Fund में Death Claim कैसे करें Step by Step - 2025
Автор: DEKHO OFFICIAL YOUTUBE CHANEL
Загружено: 2025-08-08
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PF Death Claim Full Process 2025 | Provident Fund में Death Claim कैसे करें Step by Step -2025
अगर किसी PF (Provident Fund) सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार या नॉमिनी को PF Death Claim करने का अधिकार होता है। यह क्लेम प्रक्रिया EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) द्वारा तय की गई है, और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के PF Death Claim कर सकें।
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PF Death Claim क्या है?
PF Death Claim एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी PF सदस्य की मृत्यु होने पर उसके खाते में जमा राशि, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाता है। यह सुविधा EPFO द्वारा चलाई जाती है ताकि सदस्य के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।
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PF Death Claim के प्रकार
1. EPF (Provident Fund) Amount Claim – सदस्य की जमा PF राशि
2. EPS (Pension) Claim – परिवार को मिलने वाली पेंशन
3. EDLI (Insurance) Claim – कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत इंश्योरेंस राशि
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Death Claim करने के लिए जरूरी दस्तावेज
Death Claim करने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
मृतक कर्मचारी का Death Certificate
नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी का पैन कार्ड
बैंक पासबुक/Cancelled Cheque (IFSC Code के साथ)
UAN नंबर
जन्म प्रमाण पत्र (यदि क्लेम करने वाला बच्चा है)
PF Nomination Details (UAN Portal पर दर्ज)
EPF Composite Death Claim Form
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PF Death Claim करने की पात्रता
केवल नॉमिनी (Nominee) को क्लेम करने का अधिकार है, जो PF खाते में पहले से दर्ज है।
अगर नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) को क्लेम करने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए अदालत से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate) या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) लगाना होगा।
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PF Death Claim करने की प्रक्रिया (ONLINE )
Step 1 – EPFO Portal पर लॉगिन करें
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.go... पर जाएं।
नॉमिनी का UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
Step 2 – Online Services में जाएं
"Online Services" मेन्यू में "Claim (Form-31, 19, 10D & 10C)" पर क्लिक करें।
Step 3 – Death Claim ऑप्शन चुनें
स्क्रीन पर नॉमिनी का विवरण और मृतक सदस्य का नाम दिखेगा।
Death Claim ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
Sttep 4 – बैंक डिटेल्स और KYC वेरीफिकेशन
नॉमिनी के बैंक अकाउंट की जानकारी वेरीफाई करें।
KYC डिटेल्स (Aadhaar, PAN, Bank) पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए।
Step 5 – Death Claim फॉर्म भरें
सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे – Death Certificate नंबर, तारीख, मृतक का विवरण, नॉमिनी का विवरण आदि।
Step 6 – डॉक्यूमेंट अपलोड करें
Death Certificate, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड करें।
सभी फाइल JPG/PDF फॉर्मेट में और निर्धारित साइज के अंदर होनी चाहिए।
Step 7 – Submit Claim
फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे एंटर करके क्लेम सबमिट करें।
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PF Death Claim करने की प्रक्रिया (ऑफलाइन)
अगर आप ऑनलाइन Death Claim नहीं करना चाहते या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप EPFO ऑफिस जाकर ऑफलाइन भी क्लेम कर सकते हैं।
FOLLOW STEPS: -
1. EPF Composite Death Claim Form भरें (Form 20, Form 10D और Form 5IF शामिल)।
2. सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
3. फॉर्म को कंपनी (Employer) से साइन करवा कर EPFO ऑफिस में जमा करें।
4. रिसीविंग की कॉपी अपने पास रखें।
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PF Death Claim प्रोसेसिंग टाइम
आमतौर पर क्लेम सबमिट करने के बाद 20-30 दिनों के भीतर राशि नॉमिनी के बैंक खाते में आ जाती है।
अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो तो प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
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PF Death Claim स्टेटस कैसे चेक करें?
1. EPFO Portal पर लॉगिन करें।
2. "Track Claim Status" ऑप्शन चुनें।
3. यहां आपको क्लेम की स्थिति दिखाई देगी – Under Process / Approved / Rejected।
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PF Death Claim से जुड़े नियम और जरूरी बातें
सभी डॉक्यूमेंट्स सही और स्पष्ट होने चाहिए।
नॉमिनी का KYC पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए।
बैंक अकाउंट सक्रिय और नॉमिनी के नाम पर होना चाहिए।
एक से अधिक नॉमिनी होने पर राशि उनके हिस्से के अनुसार दी जाएगी।
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PF Death Claim के फायदे
मृतक सदस्य की जमा राशि परिवार को मिल जाती है।
पेंशन योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है।
EDLI इंश्योरेंस के तहत एकमुश्त राशि दी जाती है, जो ₹7 लाख तक हो सकती है।
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PF Death Claim में आने वाली समस्याएं और उनके समाधान
1. Nominee नहीं जोड़ा गया है – Legal Heir Certificate लेकर EPFO में क्लेम करें।
2. KYC अधूरा है – आधार, पैन और बैंक डिटेल अपडेट करें।
3. Death Certificate में नाम/तारीख की गलती – नगर निगम या पंचायत से सही प्रमाणपत्र बनवाएं।
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💡 नोट: यह जानकारी केवल शिक्षा और मदद के उद्देश्य से दी गई है। वास्तविक प्रक्रिया और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करें।
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