SC, ST की जमीन बिना परमिशन खरीद सकेंगे , NEW UPDATE
Автор: Dk law classes HC
Загружено: 2025-11-04
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SC, ST की जमीन बिना परमिशन खरीद सकेंगे , NEW UPDATE
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क्या बिना कलेक्टर की अनुमति के SC/ST (अनुसूचित जाति या जनजाति) की ज़मीन खरीदी जा सकती है?
क्या “धारा 81” के नए नियम के तहत अब ज़मीन की बिक्री मान्य है या नहीं?
इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल को आसान हिंदी में समझेंगे।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार,
सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा करनी होती है।
इसी उद्देश्य से हर राज्य में कानून बनाए गए हैं जो कहते हैं —
👉 SC/ST व्यक्ति अपनी भूमि किसी गैर-SC/ST व्यक्ति को बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति नहीं बेच सकता।
अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति ज़मीन खरीद लेता है,
तो वह सौदा कानूनी रूप से अमान्य (Void) माना जाता है।
ऐसे मामलों में ज़मीन वापस उसी SC/ST व्यक्ति को लौटाई जा सकती है,
और खरीदार को ज़मीन और पैसों दोनों का नुकसान हो सकता है।
✅ इस वीडियो में जानिए —
“धारा 81” क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
अलग-अलग राज्यों में SC/ST भूमि बिक्री के क्या नियम हैं?
बिना अनुमति बिक्री पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है?
अनुमति प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
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