Legal Services/उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान/भूमि।/
Автор: Vidhi Seva NGO Uttarakhand
Загружено: 2022-02-26
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उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान।
भूमि।
"भूमि का तात्पर्य धारा 109,143 और धारा 144 तथा अध्याय सात को चोद कर शेष अधिनियम से भूमि से है जो किसी के अधिकार या कब्जे में कृषि बागवानी या पशुपालन जिसमे मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी है,से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन से हो" इस तरह से भूमि को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।
सामान्य और तकनीकी अर्थ में।
प्रथमतः सामान्य अर्थ में भूमि का अभिप्राय जमीन से है,चाहे उस पर खेती हो रही हो या इमारत बन रही हो या बंजर जलाच्छादित एवं कब्रिस्तान ही क्यों न हों, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम या अन्य विधियों में भूमि शब्द का प्रयोग इसी सामान्य अर्थ में होता है।
तकनीकी अर्थ में भूमि का अभिप्राय ऐसी भूमि से है जो कृषि ,बागवानी और पशुपालन के प्रोयजनार्थ उपयोग में लायी जाये,अधिनियम में भूमि के अर्थ को दोनो रूप में प्रयोग किया गया है,सामान्य एवं तकनीकी धारा 109,143,144 एवं अध्याय 7 में भूमि का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है,जिसका अर्थ है जमीन चाहे वह कृषि प्रोयजनार्थ प्रयोग की जाती रही हो या खाली हो इस प्रकार भूमि शब्द का अर्थ व्यापक रूप में प्रयोग होता है,क्योंकि भूमि का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का जीवन यापन है,चाहे वह किसी भी अर्थ से प्रयोग में लायी जाये।
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