आदर्श आचार संघिता लगते ही पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर ।
Автор: REPUBLIC 7 भारत
Загружено: 2021-08-25
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक , श्री नवीन चंद्र झा की संयुक्त अध्यक्षता में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर दिनांक- 25.08.2021 को 4.00 बजे अपराह्न में डॉ राधाकृष्णन भवन में प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया ।
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0- 6pa/Bi.pa.Ni.-03/2021/4715/P.R. दिनांक- 24.08.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस जिले के सभी प्रखण्डो के ग्रामीण क्षेत्रो में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है।
अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन क्रार्यक्रम की विवरणी निम्नवत हैः-
क्र0सं0, चरण का नाम, प्रखण्ड का नाम ,नाम निर्देशन प्रारम्भ की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चरणवार मतदान केन्द्रो की संख्या, पंचायत की कुल संख्या, वार्ड की कुल संख्या, कुल मतदान कर्मी की आवश्यकता ।
द्वितीय् चरण -मधुबन, फेनहारा, तेतरिया ,
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 07.09.2021 , मतदान की तिथि 29.09.2021 मतगणना तिथि 01.10.2021
एवं 02.10.2021 , चरणवार मतदान केंद्रों की संख्या 411, पंचायत की कुल संख्या 28, वार्ड की कुल संख्या 393 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 2988
तृतीय् चरण - तुरकौलिया, घोड़ासहन
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 16.09.2021 , मतदान की तिथि 08.10.2021 , मतगणना की तिथि 10.10.2021 एवं 11.10.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 399, पंचायत की संख्या 28 , वार्ड की कुल संख्या 393 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 2873
चतुर्थ् चरण -केसरिया, ढाका
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 25.09.2021, मतदान तिथि 20.10.2021, मतगणना तिथि 22.10.2021 एवं 23.10.2021 , मतदान केंद्रों की संख्या554 , पंचायत की संख्या40 , वार्ड की संख्या 535 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 3989
पंचम् चरण - आदापुर, पकड़ीदयाल, पताही
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 30.09.2021, मतदान की तिथि 24.10.2021, मतगणना तिथि 26.10.2021 एवं 27.10.2021, मतदान केंद्रों की संख्या 591, पंचायत की संख्या 41 , वार्ड की संख्या 570 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 4255
षष्टम् चरण - चकिया, कल्याणपुर
निर्देशन प्रारंभ की तिथि 05.10.2021 , मतदान की तिथि 03.11.2021, मतगणना तिथि 13.11.2021 एवं 14.11.2021 ,
मतदान केंद्रों की संख्या 569, पंचायत की संख्या 40, वार्ड की संख्या 559 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 4097
सप्तम् चरण - छौड़ादानो, संग्रामपुर, मेहसी
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 19.10.2021 , मतदान तिथि15.11.2021, मतगणना तिथि 17.11.2021 एवं 18.11.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 586 , पंचायत की संख्या 42, वार्ड की संख्या 563 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 4183
अष्टम् चरण - मोतिहारी, कोटवा, पिपराकोठी
नाम निर्देशन की तिथि 21.10.2021, मतदान तिथि 24.11.2021 , मतगणना तिथि 26.11.2021 एवं 27.11.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 531, पंचायत की संख्या 38, वार्ड की संख्या 514, मतदान कर्मी की आवश्यकता 3823
नवम् चरण - अरेराज, पहाड़पुर, हरसिद्धि
नाम निर्देशन प्रारंभिक तिथि 23.10.2021, मतदान तिथि 29.11.2021, मतगणना तिथि 01.12.2021 एवं 02.12.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 685, पंचायत की संख्या 49, वार्ड की संख्या 672 , मतदान कर्मी की आवश्यकता 4932
दशम् चरण - बंजरिया, चिरैया, बनकटवा
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 26.10.2021, मतदान की तिथि 08.12.2021 , मतगणना की तिथि 10.12.2021 एवं 11.12.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 645, पंचायत की संख्या 45 , वार्ड की संख्या 617 मतदान कर्मी की आवश्यकता 4644
एकादश चरण - रक्सौल, रामगढ़वा, सुगौली
नामनिर्देशन प्रारंभ की तिथि 18.11.2021 , मतदान की तिथि 12.12.2021 , मतगणना की तिथि 14.12.2021 एवं 15.12.2021
मतदान केंद्रों की संख्या 688, पंचायत की संख्या 45 , वार्ड की संख्या 651 कुल मतदान कर्मी की आवश्यकता 4961
जिले भर में
कुल-चरणवार मतदान केंद्रों की संख्या 5659, पंचायत की कुल संख्या 396 , वार्ड की कुल संख्या 5467 कुल मतदान कर्मी की आवश्यकता 40745
नोटः- अधिसूचना के अनुसार मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक निर्धारित है। मतगणना सुबह 8.00 बजे प्रारम्भ होगी।
बज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र-सह-डिस्पैच सेन्टर को चिन्हित कर लिया गया है।
पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के साथ ही दिनांक- 24.08.2021 से पूर्वी चम्पारण जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू हो गयी है।
जिले के जिस प्रखंड में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके अगले दिन उस प्रखंड में स्वतः धारा 144 निष्प्रभावी होगा।
उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है:-
1. पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिला के पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
2. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।
3. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना प्रतिबंधित होगा।
4. मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
5. किसी हाट, बजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
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