Mutation दाखिल खारिज । नामांतरण
Автор: Vega Law Firm Delhi
Загружено: 2024-02-18
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Explained by Advocate Reena yadav
रजिस्ट्री कराने के बाद अगर नहीं किया ये काम तो हाथ से निकल सकती है प्रॉपर्टी
आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2 बार बेच दिया. या फिर बेचने वाले ने बेची गई संपत्ति की रजिस्ट्री खरीदार के नाम कराने के बाद भी जमीन पर लोन ले लिया। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जमीन खरीदने वाले ने केवल रजिस्ट्री कराई होती है, उसने प्रॉपर्टी का दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij) या नामांतरण अपने नाम नहीं कराया होता है।
रजिस्ट्री (Property Registry rules) केवल ऑनरशिप के ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का नहीं. रजिस्ट्री कराने के बाद जब आप उस रजिस्ट्री आधार पर दाखिल-खारिज (Mutation) करा लेते तब जाकर आप उस प्रॉपर्टी पूर्ण स्वामी बनते इसलिए कभी भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो केवल रजिस्ट्री कराकर ही निश्चिंत न हो जाएं
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