महिला को लालच या धोखा देकर शारीरिक सम्बंध बनाने पर 10 साल तक की सज़ा .. BNS Section 69
Автор: Arti Singh Tanwar
Загружено: 2024-07-02
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BNS 2023: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 में धोखे से किसी महिला के साथ संबंध बनाने को अपराध माना है. लेकिन इसमें ‘धोखे या छल’ या को जिस तरह परिभाषित किया है, उससे रिश्ते में पुरुषों को खासतौर पर मुश्क़िल का सामना करना पड़ सकता है|
पुराने IPC में कुछ अपराधों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं था. . उनमें से एक है शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाना…..
इसका प्रावधान BNS के सेक्शन 69 में किया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि धारा 69 एक तरह से ब्रैकअप को गैरकानूनी बना देती है|
इसमें लिखा है, ‘किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने पर दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है| अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, व अपनी बात पर क़ायम नहीं रहता है। तो उसे भी सजा दी जाएगी. . साथ ही जुर्माना भी देना होगा.’
यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की श्रेणी में नहीं आते|
धारा 69 में ‘छल’ का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसमें नौकरी देने या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन और पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है|
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