परिसीमन आयोग II Delimitation Commission I Kya hota hai Pariseeman aayog
Автор: Aarya IAS
Загружено: 2025-03-09
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परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)
परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जिसे संसदीय और राज्य विधानमंडलों की निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने और पुनःनिर्धारित करने के लिए गठित किया जाता है। भारत में परिसीमन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत की जाती है। इसका उद्देश्य जनसंख्या में बदलाव के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित करना है ताकि प्रतिनिधित्व की समानता बनी रहे।
भारत में अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है—1952, 1963, 1973 और 2002 में। यह आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होता है। इसके अन्य सदस्य भारत के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारी होते हैं।
परिसीमन आयोग की सिफारिशें अंतिम और बाध्यकारी होती हैं, जिन पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसका मुख्य कार्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों का परिसीमन करना और अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना है।
परिसीमन प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनसंख्या में हुए बदलावों के अनुसार सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
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