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Автор: Facts and theory
Загружено: 2026-03-07
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समानता का अधिकार: संक्षिप्त ब्रीफिंग दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित 'समानता के अधिकार' का एक व्यापक और संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।
1. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)
अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति (नागरिक, विदेशी और विधिक व्यक्ति) को कानून के सामने समानता की गारंटी देता है।
दोहरी अवधारणा:
विधि के समक्ष समता: ब्रिटिश मूल की अवधारणा। यह किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और सभी के लिए समान कानून पर जोर देती है (नकारात्मक संदर्भ)।
विधियों का समान संरक्षण: अमेरिकी संविधान से प्रेरित। यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और बिना भेदभाव के समान कानून लागू करने पर जोर देती है (सकारात्मक संदर्भ)।
विधि का शासन (Rule of Law): ए.वी. डायसी के इस सिद्धांत के दो कारक भारतीय व्यवस्था में लागू हैं:
1. विधि के उल्लंघन के बिना दंड नहीं।
2. कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
अपवाद (Exceptions):
राष्ट्रपति और राज्यपाल (अनुच्छेद 361): कार्यकाल के दौरान कार्यों के लिए अदालती जवाबदेही से मुक्ति, दांडिक कार्यवाही पर रोक और गिरफ्तारी से छूट।
संसद और विधानमंडल सदस्य: अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन में दी गई किसी भी बात या मत के लिए न्यायिक कार्यवाही से सुरक्षा।
अनुच्छेद 31-ग: जहाँ यह अनुच्छेद लागू होता है, वहां अनुच्छेद 14 प्रभावी नहीं रहता।
विदेशी राजनयिक: विदेशी संप्रभु, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों को कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।
2. भेदभाव का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच: दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों आदि के उपयोग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
विशेष उपबंध (अपवाद):
महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान।
EWS आरक्षण (103वां संशोधन, 2019): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण।
3. लोक नियोजन में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
निषेध: धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
अपवाद:
संसद कुछ पदों के लिए 'निवास' की शर्त अनिवार्य कर सकती है (वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में)।
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
धार्मिक संस्थानों में उस विशेष धर्म से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति।
4. आरक्षण और मंडल आयोग
विषय विवरण
मंडल आयोग (1979) बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित। 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की और 27% आरक्षण की सिफारिश की।
मंडल केस (1992) सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को वैध माना, लेकिन 50% की सीमा तय की और 'क्रीमीलेयर' को बाहर रखने का आदेश दिया।
क्रीमीलेयर श्रेणी संवैधानिक पद धारक, ग्रुप A/B अधिकारी, कर्नल या उससे ऊपर के सैन्य रैंक, पेशेवर (डॉक्टर, इंजीनियर) और निर्धारित आय सीमा से ऊपर के लोग।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए मानक
103वें संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया:
आय सीमा: पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम (स्रोत के अनुसार)।
परिसम्पत्ति सीमा:
5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि न हो।
1000 वर्ग फीट से बड़ा आवासीय फ्लैट न हो।
अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड न हो।
6. अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 17 और 18)
अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): अस्पृश्यता को किसी भी रूप में समाप्त किया गया है। इसका आचरण एक दंडनीय अपराध है।
'नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955' के तहत दंड के सख्त प्रावधान हैं।
यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।
अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
राष्ट्रीय पुरस्कार: सुप्रीम कोर्ट (1996) ने स्पष्ट किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 'उपाधि' नहीं बल्कि 'पुरस्कार' हैं। इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे (प्रत्यय/उपसर्ग) के रूप में नहीं किया जा सकता।
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