UP Anudeshak Supreme Court Verdict: 7000 नहीं, अब 17000 मिलेगा मानदेय! पूरी जानकारी देखें 📺
Автор: Gram panchayat chunav
Загружено: 2026-02-06
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उत्तर प्रदेश के 25 हजार अनुदेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रति माह करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2017-18 से बकाया एरियर (Arrears) भुगतान का भी निर्देश दिया है।
[Key Points of the Judgment]
मानदेय में वृद्धि: अब सभी पात्र अनुदेशकों को ₹7,000 की जगह ₹17,000 मानदेय मिलेगा।
एरियर (Arrears): शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अब तक का पूरा बकाया 6 महीने के भीतर भुगतान करना होगा।
नियमित भुगतान: बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से नियमित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा।
नौकरी की सुरक्षा: कोर्ट ने अनुदेशकों की सेवा को सुरक्षित माना है और उन्हें अब "स्थायी" रूप से कार्यरत माना जाएगा।
कोर्ट की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने कम वेतन पर सालों काम कराना संविधान के अनुच्छेद 23 (बेगार) का उल्लंघन है।
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